बांधवभूमि, उमरिया
जिले की विशेष न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले मे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध मे जानकारी देते हुए एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने बताया कि पीडि़ता रक्षाबंधन पर गदहा दफाई नौरोजाबाद मे भाई को राखी बांधने गई थी। दिनांक 4 अगस्त 20 को दोपहर 3 बजे महिला निस्तार करने टिकरी के ऊपर गई थी, जहां किशन सिंह गोंड उसे पकड कर झाडियो मे ले गया और कपडे उतार कर दुराचार करने के बाद बोला कि यदि यह बात किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। इसके बाद कई बार किशन ने जान से मारने की धमकी देकर पीडि़त का दैहिक शोषण किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। 27 नवम्बर 2020 को दिक्कत बढऩे पर पीडि़ता ने सारी बात अपनी मां को बताई। जिसके बाद परिजन युवती को थाने ले गए और पुलिस को सूचना दी। अभियोजन ने पीडिता का चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने के साथ ही डीएनए जांच भी करवायी, जिसमे पीडिता के साथ अभियुक्त द्वारा किये गये शारीरिक संबंध की पुष्टि हुई। राज्य की ओर से मामले मे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बीके वर्मा द्वारा पैरवी करते हुए आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने का आग्रह किया गया। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत आरोप सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश विवेक सिंह रघुवंशी द्वारा आरोपी किशन सिंह गोड़ को धारा 376 (2)(ढ) के अपराध मे आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
विवाहिता ने मायके मे लगाई फांसी
बांधवभूमि, रामाभिलाष त्रिपाठी
मानपुर। स्थानीय थाना अंतर्गत ग्राम छपडौर मे एक युवती द्वारा पेड़ पर लटक कर खुदकुशी करने का मामला प्रकाश मे आया है। मृतिका का नाम गुडिय़ा पिता वृंदावन सिंह 20 बताया गया है। जिसका विवाह करीब साल भर पहले ग्राम कुचवाही मे हुआ था। पिछले करीब 6 माह से वह मायके मे ही थी। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर हालात का जायजा लिया। पीएम आदि कार्यवाही के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मामले मे मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई है।