ट्रेड लायसेंस की प्रक्रिया पर रोक

व्यापारियों के कोप से घबराई सरकार, कड़े विरोध के बाद लिया निर्णय
बांधवभूमि, उमरिया
राज्य सरकार द्वारा हाल ही मे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों मे कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिये लागू की गई ट्रेड लायसेंस प्रक्रिया के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस संबंध मे गत 25 अप्रेल को एक पत्र जारी कर इस कार्यवाही को आगामी आदेश तक के लिये स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से व्यापारियों को राहत मिली है। गौरतलब है कि शासन द्वारा नगरों की सीमा के भीतर किसी भी तरह का व्यापार करने के लिये नये सिरे से लायसेंस शुल्क निर्धारित किये गये थे। ट्रेड लायसेंस की अधिसूचना दिनांक 21 अप्रेल 2023 को प्रदेश के राज्यपत्र मे प्रकाशित होने और पूरा ब्यौरा सामने आते ही व्यापारियों मे रोष फैल गया। कई संगठनो ने नये नियमो को व्यापार विरोधी बताते हुए शासन से इन्हे तत्काल वापस लेने की गुहार लगाई थी। सांथ आने वाले चुनावों पर भी इसका असर पडऩे की चेतावनी दी गई थी। जिसे देखते हुए फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है।
क्या है आदेश मे
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश मे उल्लेखित है कि नगरों की सीमाओं के भीतर कोई व्यापार करने के विनियमन के लिये मप्र नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2023 अधिसूचित किये गये हैं। राज्य शासन उक्त नियम के क्रियान्वयन को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिये स्थगित करता है। इन नियमो के लागू होने के पूर्व जिन नगरीय निकायों द्वारा मप्र नगर पालिका अधिनियम, 1961 मे विहित प्रावधान अनुसार निकाय स्तर पर व्यापार विनियमन के लिये व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लायसेंस) जारी करने के लिये शुल्क निर्धारित करके लागू किये गये हैं। वे पूर्वानुसार लागू रहेंगे।
सड़कों की चौड़ाई से तय होगा शुल्क
नई अधिसूचना के मुताबिक अब शहर की सड़कों के आधार पर लायसेंस शुल्क तय होगा। मसलन यदि दुकान 7.5 मीटर तक की सड़क पर लगाई जा रही है, तो नगर पालिका मे 3 तथा नगर परिषद मे 2 रूपये वर्गफुट की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। वहीं 15 मीटर साईज की सड़क पर यह टेक्स 5 रूपये और 4 रूपये होगा। इसी तरह मोहल्ला अथवा कालोनी के दुकानो पर नपा 3 एवं नगर परिषद 2 रूपये वर्गफुट शुल्क वसूलेगी। छोटे व मध्यम बाजारों के दुकानो पर 4 रूपये व 3 रूपये, बड़े बाजारों के दुकानदारों को नगर पालिका को 5 और नगर परिषद को 4 रूपये वर्गफुट के हिसाब से टेक्स देना होगा।
वाहनो पर दुकान करने वाले भी दायरे मे
इसके अलावा वाहनो मे चलित दूकान लगा कर जीवन यापन करने वाले कारोबारियों को भी टेक्स के दायरे मे लाया गया है। अर्थात नगर पालिका क्षेत्र मे मिनी पिकप या जीप पर दुकान लगाने पर 300 व परिषद मे 200 रूपये जबकि आटो वाले कारोबारियों को 200 और 150 रूपये अनुज्ञप्ति शुल्क लगेगा। इतना ही नहीं हर दो साल मे शुल्क मे 5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की जायेगी। समय पर नवीनीकरण न कराने पर 15 प्रतिशत जुर्माने का भी प्रवधान किया गया है।
स्थगित नहीं निरस्त हो संशोधन
सरकार द्वारा ट्रेड लायसेंस मे किये गये संशोधन और दुकानदारों पर इस तरह से टेक्स थोपना अन्यायपूर्ण है। संगठन द्वारा किये गये पुरजोर विरोध के बाद इसे स्थगित किया गया है, परंतु यह काफी नहीं है। नये नियमो को स्थगित नहीं निरस्त किया जाना चाहिये।
कीर्तिकुमार सोनी
जिलाध्यक्ष
कैट, उमरिया

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