नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों को मानने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। विद्वान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि भारत में सहकारी संघीय व्यवस्था है और इसी वजह से जीएसटी परिषद की सिफारिशों का महत्व बस प्रेरित करने का है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के पास जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। खंडपीठ ने कहा कि जीएसटी परिषद को केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच व्यावहारिक समाधान निकालने के लिए जीएसटी परिषद को सौहार्द्रपूर्ण तरीके से काम करना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 246ए के तहत संसद और विधानसभायें कर संबंधी मामलों में कानून बनाने का समान अधिकार रखती हैं।
जीएसटी परिषद की सिफारिशें मानने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बाध्य नहीं:सुप्रीम कोर्ट
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