जिले मे विवाह प्रतिबंधित
बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश
उमरिया। जिले मे कोरोना के मामलो मे आ रही तेजी को देखते हुए अब विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा बुधवार की शाम यह निर्णय लिया गया। उनके द्वारा जारी आदेश मे कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबंधन की धारा 30 (2), (4) तथा (5) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत आगामी आदेश तक वैवाहिक आयोजनो पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कलेक्टर ने शासकीय अमले को उक्त निर्देर्शों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। सांथ ही उल्लंघन की दशा मे संबंधितों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 तथा महामारी अधिनियम 1897 की धारा (2) के तहत एफआईआर की बात कही गई है।
धरी की धरी रह गई तैयारी
कोरोना की वजह से विवाहों पर प्रतिबंध के कारण कई परिवारों के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। इससे पहले जिला प्रशासन द्वारा 10 लोगों के सांथ वैवाहिक आयोजन संपन्न कराने की छूट दी गई थी । जिसके बाद लोग किसी कदर शादी-विवाह संपन्न कराने की तैयारी मे जुटे हुए थे, लेकिन नये आदेश ने उनकी सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया है।
हजारों का नुकसान
ज्ञांतव्य हो कि सितंबर महीने मे कोरोना संक्रमण मे आई कमी के कारण कई परिवारों ने बीते साल अपने बच्चों के विवाह संपन्न करा लिये थे जबकि कई ने नये साल मे कार्यक्रम तय कर रखे थे। इसके लिये बैण्ड, बाजे, रसोई, टेण्ट, बारात घर आदि बुक कर लिये गये थे। पहले लोगों की संख्या सीमित करने और अब वैवाहिक आयोजनो पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाये जाने से लाखों रूपये का एडवांस और तैयारियां बेकार हो गई हैं।
जिले मे आये 129 कोरोना पॉजिटिव
जिले मे कल बुधवार को 129 नए कोरोना संक्रमित चिन्हित किये गए हैं। वहीं महामारी से 50 वर्षीय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस तरह मृतकों की संख्या बढ़ कर अब 45 हो गई है। इसी दौरान 72 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एक्टिव मामलों की संख्या 770 है। कल जिले के 414 लोगों की जांच की गईए इनमें से 550 की रिपोर्ट आना शेष है।
जिले मे विवाह प्रतिबंधित
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