जिले मे रात्रकालीन CURFEW घोषित
कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जारी किया आदेश
उमरिया। शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीनप्रदत्त शक्तियों को उपयोग मे लाते हुए जिले की राजस्व सीमा मे नाईट CURFEW का आदेश जारी किया है। नाईट कफ्र्यू रात्रि 11 से प्रात: 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम मे 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाएं है। समस्त विभागाध्यक्ष व कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे, जिसके द्वारा कोविड के दोनों टीके नहीं लगवाये गये है। सांथ ही उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चिचित करेंगे। समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों के प्राचार्य शिक्षक तथा संचालक से कहा गया है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। सांथ ही स्टाफ, कर्मियों तथा छात्र-छात्राओं, जिन्होने टीके नहीं लगवाये हैं उन्हें दोनो टीके लगवाना सुनिश्चित करें। इसी तरह सभी दुकानदारों से भी टीके लगवाने को कहा गया है। कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित किया जाए। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान अंतर्राज्यीय, अंतर जिला तथा जिले के भीतर के यात्री तथा परिवहन सेवाओं, अस्पताल, नर्सिंग होम, दवाई दुकान व चिकित्सा प्रतिष्ठान को छूट रहेगी। समस्त उद्योग इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।