जिले मे धारा 144 लागू

निकाय चुनाव को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश
बांधवभूमि, उमरिया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की घोषणा के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर धारा 144 लागू कर दी है। इस अवधि मे लोगों के शस्त्र धारण करने, लाने-ले जाने व प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी। यह प्रावधान नगर पालिका सीमा तथा नगर परिषद क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र मे जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होगा। इसके अलावा राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति को धरना प्रदर्शन, रैली, जुलुस, वाहन रैली आदि के लिए विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट से लेनी आवश्यक होगी। बगैर 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को सूचना दिये किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आम सभा का आयोजन, टेण्ट, पण्डाल इत्यादि नहीं लगाये जायेंगे।
थानो मे जमा करायें शस्त्र
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचना के अनुसार जिलान्तर्गत आने वाली नगरपालिका, नगरपरिषद मे आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही जिले में निर्वाचन हेतु राजनैतिक सरगर्मियां तेजी से प्रारंभ हो गई हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए उन्होने जिले की नगर पालिका उमरिया एवं पाली के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित कर धारित शस्त्र संबंधित क्षेत्र के पुलिस थानों मे जमा कराने के निर्देश दिये हैं।

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *