जिला पंचायत, जनपद के वार्डो व अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण 25 मई को

जिला पंचायत, जनपद के वार्डो व अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण 25 मई को
बांधवभूमि, उमरिया
आगामी दिनो मे सपन्न होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के तहत जिला पंचायत, जनपद पंचायत के वार्डो तथा जनपद अध्यक्ष पदों का आरक्षण की प्रक्रिया 25 मई को जिला पंचायत कार्यालय मे संपन्न कराई जायेगी। उक्ताशय की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 23, 25 एवं 129, मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के तहत जिला व जनपद पंचायत के वार्डो तथा जनपद अध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गो में महिलाओ के लिए आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही 25 मई को प्रात: 11 बजे से जिला पंचायत उमरिया के सभागार मे आयोजित की गई है।
सरपंच, पंचायत वार्डो का आरक्षण
इसी के सांथ ही जिले की समस्त ग्राम पंचायत के वार्ड तथा सरपंच पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गो मे महिलाओ के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी 25 मई को 11 बजे से जनपदवार तीनो जनपद मुख्यालयों करकेली, मानपुर तथा पाली मे संपन्न कराई जायेगी।

 

 

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