चुनावी सभाओं मे मनचाही भीड़ जुटाने की छूट

कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन
नई दिल्ली/भोपाल। मप्र सहित ११ राज्यों में होने वाले उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में राजनेता अब मनचाही भीड़ जुटा सकते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गुरूवार को इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन चुनाव वाले इलाकों के लिए जारी की गई है। जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं। मप्र के जनसंपर्क आयुक्त सुदाम खाडे ने बताया कि इसके अनुसार अब स्टेट गवर्नमेंट अन्य कार्यक्रम के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। गौरतलब है कि मप्र में २८ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए गाइड लाइन जारी की थी कि चुनावी कार्यक्रमों में १०० से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। सूत्र बताते है कि राजनीतिक पाॢटयों की मांग पर गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग से इसके लिए अनुमति मांगी और नई गाइड लाइन जारी की है।
इन शर्तों के साथ मिलेगी अनुमति
बंद कमरे में हॉल की क्षमता के ५० प्रतिशत ही लोग रह सकते हैं। यह संख्या २०० से ज्यादा नहीं हो सकती है। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर अनिवार्य है। खुले इलाकों में ग्राउंड के आकार के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग  का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य तरह के सुरक्षा पैरामीटर पूरे करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इसमें थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ धोने तथा सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य है। आयोजक की जिम्मेदारी है कि वह कि वह इस पूरी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। पूरे कार्यक्रम की वीडियो ग्राफी कराना अनिवार्य है। उसकी रिकार्डिग ४८ घंटे में जिला प्रशासन को देना होगा। कार्यक्रम की पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसमें स्थान, जगह और संख्या आदि की पूरी जानकारी देना होगा।
प्रशासन की अनुमति जरूरी: डॉ. राजौरा
मप्र के अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि जिला प्रशासन की अनुमति से खुले मैदान में १०० से अधिक संख्या में जनसमूह के राजनैतिक कार्यक्रम फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्थाओं के पालन की शर्तों के साथ आयोजित हो सकेंगे। डॉ. राजौरा ने बताया कि आयोजकों को जिला प्रशासन के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित जनसमूह की संख्या का उल्लेख करना जरूरी होगा। जनसमूह की संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की रहेगी।

 

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