चाची से दुष्कर्म के प्रयास पर एक वर्ष का कारावास

बांधवभूमि, उमरिया
माता समान चाची के सांथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को अदालत ने एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी गजेन्द्र सिंह गोंड़ पीडिता का रिश्ते मे भतीजा लगता था। 16 जनवरी 2016 को महिला घर से दूर अपने खेत मे चने की भाजी तोड रही थी, तभी आरोपी वहां आ गया और मड़ईया दिखाने के बहाने ले गया। जब महिला वापस अपने खेत की तरफ आने लगी तो गजेन्द्र सिंह ने पीछे से आकर उसे कमर से पकड लिया और दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। जिस पर पीडिता ने आरोपी दो-तीन थप्पड़ जड़े और उसे धक्का देकर चली आई। दूसरे दिन पति के साथ थाना नौरोजाबाद मे इस आशय की सूचना देने पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 354 का अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया। राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीरज पाण्डे ने की। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत दोषसिद्ध पाये जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आरपी अहिरवार ने गजेन्द्र सिंह को धारा 354 के अपराध 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *