घर से जेवर, नगदी ले उड़े चोर
बांधवभूमि, रामाभिलाष त्रिपाठी
मानपुर। जनपद क्षेत्र के ग्राम महरोई मे गत दिवस अज्ञात बदमाशों द्वारा एक घर का ताला तोड़ कर हजारों रूपये के जेवर और नगदी चोरी किये जाने का मामला प्रकाश मे आया है। जानकारी के अनुसार यह वारदात स्थानीय निवासी मोहन लाल यादव के घर मे हुई। जहां चोरों ने घर मे घुस कर नगदी 6000 एवं सोने चांदी के गहनो पर हांथ साफ कर दिया। घटना की खबर मिलने पर मोहनलाल के पुत्र कामता यादव द्वारा उप थाना अमरपुर मे उक्त सूचना दी गई। जिसके बाद उप थाना प्रभारी शिवनंदन सिंह ने मौके पर पहुंच कर हालात का जायजा लिया तथा घटना की जानकारी थाना प्रभारी इंदवार एमएल वर्मा को दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
महिला के साथ की मारपीट
बिरसिंहपुर पाली। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्र.5 मुडुलूहाटोला पाली मे महिला के साथ गाली गलौज व मारपीट किये जाने का मामला सामने आया है। इस बारे मे मिली जानकारी के मुताबिक समुन्तरी पति स्व. शंकर काछी 62 निवासी वार्ड क्र.5 मुडुलूहाटोला के साथ गांव के ही पुरुषोत्तम कोल, उमाबाई कोल द्वारा किसी बात को लेकर गाली गलौज व मारपीट की गई। सांथ ही आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 324,506, 34 के तहत केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
दुर्घटना मामले मे बस चालक के खिलाफ अपराध दर्ज
उमरिया। जिले के इंदवार थाना अंतर्गत बकेली मे विगत दिवस तेज गति से लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुए दुर्घटना गठित करने वाले चालक के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। इस संबंध मे पुलिस ने बताया है कि राजकुमार पिता सुखलाल जायसवाल निवासी ग्राम पडवार किसी काम से बकेली जा रहा था। इसी दौरान लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुये ठोकर मार दी। इस हादसे मे राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने बस क्रमांक एमपी 19 पी 0664 के चालक के खिलाफ धारा 279, 337 का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।
युवक के सांथ की मारपीट
चंदिया। स्थानीय थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 बिसहनी मोहल्ला चंदिया मे गत दिवस एक युवक के सांथ मारपीट करने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक इन्द्रजीत सिंह पिता धूप सिंह रघुवंशी 29 निवासी ग्राम खरहटा के सांथ पिन्टू यादव निवासी वार्ड क्रमांक 10 बिसहनी मोहल्ला चंदिया द्वारा गली-गलौच, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 का अपराध पंजीबद्ध किया है।