गड़ा धन निकलवाने के नाम पर शिक्षक से लाखों की ठगी

3 के खिलाफ मामला दर्ज, 1 गिरफ्तार, 2 फरार
बांधवभूमि, सोनू खान
शहडोल। तंत्र विद्या के जरिए जमीन में गड़ा बेशकीमती धन निकालने के नाम पर एक शासकीय शिक्षक से 10 लाख 36 हजार रुपए ऐंठने का मामला बुढार थाना क्षेत्र के खैरी ग्राम से  सामने आया है। एक बाबा अपने दो गुरुओं की मदद से एक शिक्षक के घर मे बेशकीमती धन गड़े होने की कहानी रचकर धन दिलाने के नाम पर 10 लाख 36 हजार रुपए ठग लिया। पीडित शिक्षक की शिकायत पर  बुढार पुलिस ने 3 लोगो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बुढ़ार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सीधी थाना क्षेत्र के ग्राम पोंडी निवासी तौहीत उर्फ छोटू नामक व्यक्ति झाड़ फूक का काम करता था, उसका बुढार थानां क्षेत्र के ग्राम खैरी के रहने वाले शासकीय शिक्षक रज्जू सिंह के गांव में आना जाना थ। इस दौरान वह रज्जू के संपर्क में आया। उसने शिक्षक रज्जू से उसके घर मे धन गड़े होने की बात कहते हुए जल्द धन निकलवा ले नही तो उनके घर मे कोई बड़ी अनहोनी होने की बात कह कर डरा दिया, जिससे रज्जू उसके झांसे में आकर घर मे लुभान जला कर तंत्र विद्या की और गड़ा धन कही खिसक न जाए यह कहते हुए इसमे दवा डालने के नाम पर पहले 42 हजार व बकरे की कुर्बानी कराने के नाम पर 20 हजार रुपए ऐंठ लिए। उसने यह भी कहा कि यह कठिन काम है इसके लिए अपने गुरुओं को लाना पड़ेगा। तौहीत ने अपने दो अन्य गुरुओं को बुलाकर पहले घर के जमीन में खुदाई कराई जिसमे सुनियोजित ढंग से एक जहरीला साँप निकाला, साथ ही कुछ पीतल की बिस्किट भी निकाली और इसमे दवा डालकर धन निकलवाने के नाम पर 5 लाख 87 हजार रुपए ले गए। एक कांच के सीसी में दवा लाकर रास्ते मे सुनियोजित ढंग से दवा भरी सीसी गिरा दिया, यह कहते हुए की धक्का लग गया शीशी भरी दवा गिर गया, फिर दवा लाने के नाम पर 3 लाख 87 हजार रुपए लेकर चम्पत हो गए। झाड़-फूंक के नाम पर इन्होंने शिक्षक रज्जू ने अपनी जमीन गिरवी रखकर 7 लाख  जो बैंक से लोन लिया था जिसे वे कुछ और पैसे मिलाकर 10 लाख 35 हजार रुपए ऐंठ लिए। रज्जू की शिकायत पर बुढार पुलिस ने तौहीत उर्फ छोटू नामक सहित दो अन्य के खिलाफ धारा 420 व 120 के तहत मामला कायम कर तौहीत को गिरफ्तार कर लिया वही अभी भी दो फरार है।
बलात्कारी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
शहडोल। कोर्ट ने एक दुष्कर्मी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर ने धारा 363, 366, 376(3), 376(2)(एन) भादवि एवं धारा 5(ठ) एवं 5(जे);पपद्ध की सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में शुभम उर्फ शुभान नामदेव उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम मीठी, थाना सीधी, जिला शहडोल को धारा 376(3) भादवि में बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावा एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सीपी मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा पैरवी की गई एवं संतोष पाटले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि  06 दिसंबर 2017 को अभियोक्त्री का पिता अपने साले के साथ थाना सीधी उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लडकी अभियोक्त्री जो 04 दिसंबर 2017 को दोपहर को उसके साथ घर में थी, शाम को उसकी लडकी अभियोक्त्री अपने मामा के घर लपरी जाने को कहकर निकली है, जो शाम करीबन 6 बजे तक घर वापस नहीं आयी। पतासाजी दौरान यह ज्ञात हुआ है कि गांव लडका शुभम नामदेव उसी दिन से गायब है, तथा अभियोक्त्री को शुभम नामदेव के साथ देखा गया है। उसे पूरा संदेह है कि उसकी नाबालिग लडकी को आरोपी शुभम बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोेजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपी को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।
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