जिले के पाली जनपद के कई गावों मे हुआ ग्राम सभाओं का आयोजन
बांधवभूमि, उमरिया
कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी ने बताया कि गत 22 नवंबर को मढ़ी, केल्हारी, मरवाटोला, बंधवावारा, बरगवां, रौगढ़, खोलखम्हरा, शाहपुर, भदरा मे पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभाएं आयोजित की गई। इस दौरान ग्रामीणो को बताया गया कि पेसा कानून लागू होने के बाद ग्राम सभा को तालाबों के प्रबंधन का अधिकार मिल गया है। अब ग्राम पंचायत 100 एकड़ तक की सिंचाई क्षमता के जलाशयों का प्रबंधन कर सकेगी। इसके अलावा ग्रामसभा को तालाब, जलाशयों मे मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन की गतिविधियों, जलाशयों को प्रदूषित करने पर कार्रवाई, जनजातीय गौरव के संरक्षण और संवर्धन के अधिकार होगा। परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का गौरव बढ़ेगा। इसके अलावा शराब, भांग की दुकान खोलने, अस्पताल, स्कूल या धार्मिक स्थल के पास शराब, भांग की दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की अनुशंसा, सार्वजनिक स्थानों पर शराब के उपयोग को प्रतिबंधित करने एवं अवैध बिक्री को रोकने, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, आश्रम शाला एवं छात्रावासों मे निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग तथा ग्राम मे हाट बाजार और मेलों के प्रबंधन का अधिकार भी ग्रामसभा के पास होगा।
विवादों को निपटायेगी महिलाओं की समिति
एक तिहाई महिला सदस्यों के साथ शांति एवं विवाद निवारण समिति परंपरागत तरीके से विवाद निपटारा करने मे सक्षम होगी। सामाजिक सौहार्द और भाई-चारा कम करने वाली किसी भी गतिविधि का समर्थन ग्राम सभा नहीं करेगी। धर्मान्तरण से संस्कृति संरक्षण के लिये अधिकार प्राप्त होगे। ग्राम सभा साल भर की कार्ययोजना बनाकर ग्राम के हर पात्र मजदूर को मांग आधारित रोजग़ार दिलाएगी। केंद्र और राज्य की रोजगार मूलक योजनाओं मे कार्यों का निर्धारण ग्रामसभा करेगी। रोजग़ार मूलक कार्यों मे मस्टर रोल की गलतियों को ठीक करने का अधिकार, गांव से पलायन और मजदूरों के शोषण को रोकने का अधिकार ग्रामसभा के पास होगा। नियत मजदूरी दर को गांव में सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। किसी साहूकार द्वारा शोषण पर ग्राम सभा अनुशंसा के साथ उपखण्ड अधिकारी को शिकायत भेज सकेगी। किसी भी हितग्राही मूलक योजना मे गांव के सबसे ज्यादा आवश्यकता वाले पात्र हितग्राही को प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा पेसा एक्ट के तहत अन्य नियमों की जानकारी से ग्रामीणो को अवगत कराया गया।
आज यहां ग्रामसभाओं का आयोजन
आज 23 नवंबर को पाली जनपद के ग्राम धुपखड़ा, खम्हा, चौरहा, मझगवां, खम्हरियाखुर्द, चाका, हथपुरा, मालाचुआ और औढ़ेरा मे ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उक्ताशय की जानकारी देते हुए कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी ने अधिकारियों को संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम मे निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर शासन द्वारा जारी एजेंडा अनुसार ग्रामसभा संपन्न कराने हेतु निर्देशित किया है।
ग्रामसभा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इला तिवारी ने बताया कि पेसा नियमों के क्रियान्वयन, पेसा ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया को समस्त ग्रामों तक पहुंचाने, जल, जंगल, जमीन, श्रम तथा स्थानीय परंपराओ, रूढिय़ों और संस्कृति संबंधी नियमों के संबंध में जानकारी देने हेतु 27 नवंबर को ग्राम पंचायत मुदरिया मे ग्राम सभा आयोजित की जायेगी। जिसके लिए धमेंद्र नाथ शर्मा शिक्षक शासकीय माध्यमिक शाला को 27 नवंबर को मुदरिया तथा शिवकुमार दाहिया शासकीय माध्यमिक शाला बरमटोला 28 नवंबर को कुमुर्दू मे आयोजित ग्राम सभा का नोडल अधिकारी बनाया गया है।