बाबू बजरंगी-माया कोडनानी पर भी था इल्जाम, 11 हत्याएं हुई थीं, 21 साल बाद हुआ फैसला
अहमदाबाद| वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान पूर्वी अहमदाबाद के नरोडा क्षेत्र में हुए नरसंहार के मामले में आज अहमदाबाद में स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया| स्पेशल कोर्ट ने राज्य की पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और विहिप नेता जयदीप पटेल समेत सभी 69 आरोपियों को निर्दोष घोषित कर दिया| विशेष न्यायधीश शुभदा बख्शी ने यह फैसला सुनाया| कोर्ट का फैसला आने के बाद आरोपियों के सगे-संबंधों ने जय श्रीराम का उदघोष किया| पिछले सप्ताह मामले की सुनवाई पूर्ण हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था| आज सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया गया था| कोर्ट परिसर सुबह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था| कोर्ट के भीतर बाहर की किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई| दूसरी ओर नरोडा गाम में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है| गौरतलब है कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर 6 में आग लगा दी गई थी| जिसमें बच्चों और महिलाओं समेत 59 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी| गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरातभर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे| उसी दौरान पूर्वी अहमदाबाद के नरोडा गाम में हुई हिंसा में 11 लोगों की मौत हो गई थी| नरोडा गाम मामले में पुलिस ने कुल 86 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था| जिसमें राज्य की पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और विहिप नेता जयदीप समेत 86 लोग शामिल थे| इनमें से 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है| इस मामले में 26 अगस्त 2008 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) को जांच सौंपी गई थी| 58 गवाहों ने बचाव पक्ष के बयान दिया था| जबकि 187 गवाहों ने पीड़ितों के पक्ष में अपना बयान दर्ज कराया था| कोर्ट में ट्रायल शुरू होने के करीब 14 वर्ष तक चले इस मामले में 6 न्यायधीशों ने लगातार सुनवाई की| 21 साल 41 दिनों के बाद आज आनेवाले फैसले को लेकर दोनों पक्षों को काफी उम्मीदें थीं| पीड़ित पक्ष को उम्मीद थी कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी| लेकिन फैसला आरोपियों के पक्ष में आया| कोर्ट ने सभी 69 आरोपियों को निर्दोष बरी कर दिया|