शहडोल/सोनू खान । थाना गोहपारू में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नवागांव के जंगल में झाड़ियों के बीच में 02 व्यक्ति एक काले रंग की पल्सर मोटर सायकल लिये एक बोरा में काफी मात्रा में गांजा रखे किसी ग्राहक के इंतजार में बैठे हुये हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी गोहपारू हमराह स्टाफ के साथ नवागांव तरफ रवाना हुई और आरोपी पंकज मिश्रा पिता कमलेश मिश्रा उम्र 28 वर्ष एवं विपिन विश्वकर्मा पिता रामविशाल विश्वकर्मा उम्र 21 वर्ष दोनों निवासी ग्राम झिरिया चौकी केशवाही थाना बुढार जिला शहडोल दोनों के संयुक्त कब्जे से 21 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा एक सफेद रंग की बोरी से जब्त किया तथा उनकी तलाशी लेने पर 01 लाख 10 हजार रूपये नगद तथा 02 नग एन्द्रायड मोबाईल फोन कुल मशरूका 4,50,000 रूपये प्राप्त हुये हैं। जिस पर से थाना गोहपारू में उक्त आरोपियों के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । आरोपी पंकज मिश्रा आदतन अपराधी गांजा का तस्कर है। जो उडीसा में साढे तीन वर्ष जेल में रहने के उपरांत 06 माह पूर्व ही रिहा हुआ है और पुनः इसी प्रकार की गतिविधि में शामिल हो गया है, जिसमें विपिन विश्वकर्मा, पंकज मिश्रा को सहयोग करता आ रहा है। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अति पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन थाना प्रभारी गोहपारू ज्योति सिंह सिकरवार, उप निरीक्षक विजेंद्र मार्को, सउनि.राकेश बागरी, सउनि.रजनीश तिवारी, प्रआर. निखिल श्रीवास्तव, आर. मायाराम, हीरा महरा
दीपक रावत, गिरीश मिश्रा, सत्यप्रकाश मिश्रा, हिमवन्त मिश्रा, कृष्णा तथा अमृतलाल की सराहनीय भूमिका रही।
मवेशियों से भरा वाहन पकड़ाया
शहडोल । पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा अवैध मवेशी तस्करी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चौकी दर्शिला पुलिस को दौरान रात्रि गस्त कस्वा भ्रमण मुखबिर द्वारा बताया गया कि एक सफेद रंग के बोलेरो वाहन में मवेशियों को गोडारू थाना कोतमा जंगल तरफ से जनकपुर होते हुए सीधी ले जा रहे हैं। जिस पर तत्काल दर्शिला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए छोटकी टोला में नाकाबंदी कर इन्तजार करने पर करीब 04:00 बजे एक बोलेरा पिकप कमांक एम०पी0 53 जी0ए0 4000 आते दिखी जिसे ग्रामीणों की मदद से एवं हमराही स्टाफ की सहायता से नाकाबंदी कर रोका गया चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम राजू अंसारी उम्र 26 वर्ष निवासी गोडाही थाना बरही जिला सीधी का होना बताया तथा वाहन का खल्लासी ने अपना नाम अफरोज खांन उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम जियावन थाना देवसर जिला सीधी का होना बताया उसमें 06 नग पड़ा दूंस-टूंस कर निर्दयता पूर्वक भरे थे। जिस पर दर्शिला पुलिस द्वारा मवेशी परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगने पर कोई वैध दस्तावेज न होना वताये जिससे मवेशी एवं वाहन जप्त कर वाहन के मालिक असमुद्रीन निवासी गोडाही एवं चालक राजू अंसारी एवं खलासी अफरोज खान के विरुद्ध पशु क्रूरता एवं मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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