गंभीर अपराधों मे जमानत देने से हिचकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज

सीजेआई चंद्रचूड़ का अहम बयान, कहा-इनको टारगेट किए जाने का डर
नई दिल्ली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया​​​ डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज हीनियस क्राइम (जघन्य अपराध) में जमानत देने से हिचकते हैं। यही वजह है कि हाईकोर्ट्स में जमानत याचिकाओं की बाढ़ आ रही है। यह बात उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से किए सम्मान समारोह के दौरान कही। इस दौरान कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा- ऐसा नहीं है कि जिला स्तर पर जज अपराध को नहीं समझते हैं। बल्कि उन्हें जमानत देने के बाद खुद को निशाना बनाए जाने का डर होता है। इस डर के बारे में कोई बात नहीं करता, जो हमें करनी चाहिए। इससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पैनापन कम हो रहा है और हाईकोर्ट्स के कामकाज पर असर पड़ा है।CJI ने कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट जजों को अपनी योग्यता और ऊपरी अदालतों पर भरोसा नहीं होगा, तो हम उनसे किसी अहम मामले में जमानत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के बराबर हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
CJI ने कहा- डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी में बहुत सुधार की गुंजाइश है। सबसे पहले हमें उसके लिए सम्मान की भावना लानी होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी छोटी नहीं है। यह नेशनल ज्यूडिशियरी में वही महत्व रखती है, जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का है। SC बड़े फैसले कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन छोटे-छोटे मामलों को निपटाता है, जो आम नागरिकों को शांति, खुशी और विश्वास देते हैं।
सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करें, लेकिन उन पर भरोसा भी करें
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा- जब हम सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला लेते हैं तो हम चीजों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं। ये ध्यान रखें कि एक कानूनी या सामाजिक मुद्दे के हमेशा दो रंग होते हैं। सत्ता में बैठे लोगों से सवाल जरूर करें, लेकिन, कुछ उन पर भरोसा करना भी सीखें। हमें ये भरोसा करना चाहिए कि वो भी बेहतर के लिए ही काम करेंगे।उन्होंने यह बात गुजरात और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस निखिल एस. कारियल, हाईकोर्ट के जस्टिस अभिषेक रेड्डी और मद्रास HC के जस्टिस टी राजा के प्रस्तावित तबादले के बाद बार यूनियन की हड़ताल को लेकर कही। इन यूनियन्स ने कॉलेजियम की सिफारिशों की वापसी तक कोर्ट का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया है।
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