खुले मे मांस-मछली बेंचने पर प्रतिबंधमु, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने जारी किया आदेश
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश, उमरिया
कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने प्रदेश के मुख्य्मंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रथम कैबिनेट की बैठक मे लिये गये निर्णय अनुसार खुले मे बिना अनुमति के मांस, मछली बेंचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन द्वारा इस संबंध मे एक आदेश जारी किया गया है। जिसके मुताबिक 15 दिसंबर से जिले के सभी नगरीय निकायों मे मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया जायेगा। कलेक्टर श्री वैद्य ने बताया कि सामान्यत: किसी भी प्रकार के व्यवसाय, दुकान, बाजार या रेहड़ी आदि लगाने के लिये नगरीय निकायों द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम-1956 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत अनुज्ञा, अनुमति तथा अनापत्ति प्रदान की जाती हैं। जबकि मांस एवं मछली आदि के विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधान भी लागू होते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मांस एवं मछली के विक्रय के संबंध में अतिरिक्त शर्तें लगाई जाती हैं।
चलाया जायेगा विशेष अभियान
नियमानुसार मांस, मछली बेंचने वाले प्रतिष्ठानों मे अपारदर्शी कांच, दरवाजे तथा साफ, सफाई की संपूर्ण व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थल व उसके मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर दूर उक्त सामग्री का विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है। सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को अधिनियमों, नियमों एवं लायसेंस की शर्तों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिये गये हैं। सभी निकाय क्षेत्रों मे 15 दिवस तक अतिक्रमण निरोधी दस्ते तथा स्वास्थ्य अमले के अतिरिक्त जिला एवं पुलिस प्रशासन विशेष अभियान चलायेगा। यह अभियान 15 दिसंबर से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक निरंतर संचालित होगा। अभियान की राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिये गये हैं।