कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जारी आदेश

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों (जयसिंहनगर शहडोल एवं बुढार) के आम निर्वाचन 2022 की घोषणा की गई है,  निर्वाचन की घोषणा होने से आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, उक्त निर्वाचन के परिपेक्ष्य में आम सभा, जुलूस, रोड शो एवं रैली आयोजित करने तथा ऐसे कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर के उपयोग करने की अनुमति हेतु राजनैतिक दल व विभिन्न संगठनों द्वारा आवेदन किए जाएंगे। उक्त कार्यक्रमों के संबंध में अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदकों पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुमति प्रदान करने हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी यों को अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधिकृत किया जाता है। जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि सभाओं की अनुमति दिनांक, सभा का स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किया जाए तथा सभा के लिए लिए ध्वनि विस्तारको के 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेश सी ध्वनि 10 डेसीबल के अनधिक) पर लिखित अनुमति दे सकेंगे। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभाएं आयोजित करने की अनुमति प्रातः 6 बजे से सायं 10 बजे तक के मध्य होगा। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि जुलूस एवं रैली की अनुमति में जुलूस किस समय व किस स्थान से प्रारंभ होगा वह कौन कौन से मार्ग से गुजरेगा तथा किस स्थान व समय पर समाप्त होगा, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। सभा एवं जुलूस की अनुमति देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि दो राजनैतिक दलों को एक ही समय में, एक ही स्थान पर सभा की अनुमति नहीं दी जाए। साथ ही राजनीतिक दलों की सभाओं के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर रखा जाए जिससे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि किसी शासकीय एवं अशासकीय स्कूल के खेल मैदान एवं परिसर में सभा की अनुमति नहीं दिया जाना है। उन्होंने कहा है कि अनुविभागीय दंडाधिकारी राजनीतिक दलों के आवेदन प्राप्त होते ही उस पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्काल दर्ज करेंगे तथा जिस राजनीतिक दल द्वारा पहले आवेदन पत्र दिया गया है ,उसे पहले अनुमति देने बाबत विशेष ध्यान रखा जाए। इस हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें आवेदन का दिनांक व समय तथा आवेदक का नाम तथा संबंधित पार्टी के नाम की प्रविष्टि की जाए एवं उसी के सामने संबंधित पार्टी का सभा एवं जुलूस हेतु दी गई अनुमति का स्थान व समय भी दर्ज किया जाए जिससे अन्य किसी पार्टी को उसी समय व स्थान पर सभा एवं जुलूस आयोजित करने संबंधी अनुमति न दी जा सके। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया है यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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