कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

क्रिकेट मे रन बनाने को लेकर की थी मारपीट
बांधवभूमि, शहडोल
शहडोल जिले में क्रिकेट खेलने के दौरान रन बनाने को लेकर हुई मारपीट के मामले में कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। शहडोल जिले में क्रिकेट के खेल में रन बनाने के विवाद में झगड़ा और मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय से एक साल की सजा मिली है। शहडोल के जयसिंहनगर न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिषेक सिंह गोंड पिता लक्ष्मण सिंह गोंड आयु ३२ वर्ष को १ वर्ष का सश्रम कारावास एवं १००० रूपये अर्थदंड एवं तथा एक अन्य धारा के तहत ६ माह का सश्रम कारावास एवं १००० रूपये का जुर्माना लगाया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से संतोष पाटले, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा पैरवी की गई। शहडोल के संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि २६ फरवरी २०१६ को फरियादी संतोष मौर्य अपने गांव के लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। एक टीम से फरियादी तथा दूसरे टीम से आरोपी अभिषेक सिंह गोंड खेल रहा था। रन बनाने के विवाद पर अभिषेक सिंह उसे गाली देने लगा और बोला कि तू बहुत जानकार है? यह कहते हुए उसने स्टंप उखाड़ कर फरियादी संतोष के बांये हाथ की कलाई पर मार दी। फरियादी की चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर विनोद पनिका, संतोष सिंह और धनराज सिंह गोंड ने आकर बीच बचाव किया था। अभियुक्त जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध थाना जयसिंहनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियोगी की रिपोर्ट के आधार पर थाना जयङ्क्षसहनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचार करने के बाद अभिषेक ङ्क्षसह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।

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