उमरिया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा कोविड- 19 के संक्रमण से बचाव हेतु 30 अप्रैल तक कोरोना जिले में कोरोना कफर्यू लगाया गया है। इस दौरान अत्यावश्यक सेवा की दुकानों (दवाई राशन दूध डेयरी) के अतिरिक्त अन्य दुकानो एवं सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम, रैली किसी भी प्रकार के प्रदर्शन को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल ने बताया कि पुलिस चौकी सिविल लाइन से सउनि माधव सिंह एवं सउनि देवेन्द्र प्रजापति द्वारा क्षेत्रान्तर्गत निरीक्षण किया गया जहां ,ग्राम बरबसपुर मे हनुमान मंदिर के सामने एक सैल्यून की दुकान खुली हुई थी दुकान मे एक व्यक्ति कुर्सी में व तीन, चार लोग बेंच में बैठे थे, जो बिना मास्क लगाए हुये थे, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं कर रहे थे। दुकान संचालक का नाम पता पूछने पर दुकान संचालक द्वारा अपना नाम पिंकू उर्फ अजय सेन पिता रोहणी प्रसाद सेन 31 वर्ष निवासी बरबसपुर थाना कोतवाली उमरिया जिला उमरिया बताया गया, उक्त दुकान संचालक द्वारा कोरोना कफर्यू के नियम का उल्लंघन करते पाये जाने पर मौके पर गवाहान के समक्ष मौका पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी पिन्टू उर्फ अजय सेन के द्वारा जानबूझकर लागू धारा 144 जा.फौ. के आदेश का उल्लंघन करते हुए बिना मास्क लगाए हुये जन समुदाय एकत्रित करना प्रथम दृष्टया अपराध धारा 188, 269, 270 ताहि एवं आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 51 (बी) का अपराध घटित करते पाए जाने पर थाना कोतवाली उमरिया में अपराध क्र0 262/21 धारा 269, 188 ताहि एवं 51बी आपदा प्रबंधन अधि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने आम जन से अपील की है कि कोरोना कफर््यू के दौरान घर पर रहे सुरक्षित रहे एवं कोरोना कफर््यू मे जारी आदेश का पालन कर लाक डाउन के सफ ल बनाने मे सहयोग प्रदान करे।
कोरोना करफ्यू का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध एफ आईआर दर्ज
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