कुएं मे गिर कर महिला की मौत
उमरिया। जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत उजान मे कल कुएं मे गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इस संबंध मे प्राप्त जानकारी के अनुसार श्याम बाई पति सुरेश बैगा 38 साल निवासी ग्राम उजान कल अपने घर के कुएं मे नहा रही थी। इसी दौरान वह फिंसल कर कुएं मे जा गिरी। सिंर मे संघातिक चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आकर शव को बाहर निकलवाया तथा पंचनाामा, पीएम आदि की कार्यवाही के बाद उसे परिजनो को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरू की है।
सर्प दंश से बच्ची की मौत
उमरिया। जिले के इंदवार थाना क्षेत्र अंर्तगत ग्राम रणविजय नगर मे सर्प दंश से बच्ची की मौत हो गई। मृतिका का नाम जानकी पिता कालूराम कोल 7 साल निवासी रणविजय नगर बताया गया है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जानकी मोहल्ले मे खेल रही थी। इसी दौरान जहरीले सर्प ने काट दिया। जिसके बाद परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की है।
महिला से की मारपीट
बिरसिंहपुरपाली। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खलौंध मे एक महिला के साथ गाली गलौज व मारपीट किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक श्रीमती बंदना पति सोनीलाल कोल 26 निवासी खलौंध के साथ विष्णू पिता रामप्रसाद कोल ने किसी बात को लेकर गाली गलौज करते हुये मारपीट की गई। फरियादिया का यह भी आरोप है कि मारपीट के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 ताहि के तहत केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की गई है।
मारपीट व धमकी देने पर अपराध दर्ज
उमरिया। जिले के मानपुर जनपद क्षेत्र के नौगंवा मे एक युवक के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट व गाली गलौज किये जाने के मामले मे पुलिस ने दो आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया है। घटना के संबंध मे पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राम किशोर पिता स्व.शिवमंगल पटेल 45 निवासी ग्राम नौगंवा मौहार हार अपने झोपड़ी मे सो रहा था। इसी दौरान राम दयाल पटेल और राम चन्द्र पटेल दोनो निवासी नौगंवा वहां पहुंच गये और गाली-गलौज करते हुये लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले मे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध दर्ज कर लिया है।