मास्क न लगाया तो दुकान होगा सील
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कोविड से बचाव के लिये जारी किया आदेश
बांधवभूमि, उमरिया
जिले मे कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले के सभी दुकानो मे मास्क धारण करना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के तहत अब प्रत्येक दुकानदार तथा वहां आये ग्रांहक को इस नियम का पालन आवश्यक रूप से करना होगा। जांच करने के दौरान मास्क न लगाना पाये जाने की स्थिति मे दुकान को एक घण्टे के लिए सील कर दिया जायेेगा। द्वितीय बार मास्क न लगाने की स्थिति मे दो घण्टे के लिए एवं तृतीय बार मास्क लगाने की स्थिति मे तीन घण्टे के लिए संस्थान सील किया जावेगा। कलेक्टर ने कहा है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय। उल्लंघन की दशा मे संबंधितों के विरूद्ध धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम की 2005 की धारा 51 से 80 तथा महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जावेगी।
कलेक्टर सहित अधिकारियों, कर्मचारियों ने कराई कोरोना की जांच
उमरिया। जिले मे वर्तमान समय मे कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, सीईओ जिला पंचायत ईला तिवारी सहित अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों ने आरटीपीसीआर के माध्यम से कोरोना की जांच कराई। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि विभाग प्रमुख अपने-अपने अधीनस्थ स्टाफ की कोरोना की जांच कराएं। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव नें कहा कि अधिकारी, कर्मचारी विभागीय काम से अन्य जिलों मे आवागमन करते है, जब वे उमरिया आते है तो जरूरी है कि वे अपनी कोरोना की जांच आवश्यक रूप से करें, ताकि कोरोना जैसी महामारी के खतरें से बचा जा सके।