कलेक्टर लागिन से द्वितीय एसएमएस की सुविधा उपलब्ध

उमरिया। जिला आपूर्ति अधिकारी बीएस परिहार ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2021-22 मे समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु जारी नीति अनुसार ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानो से गेहूं उपार्जन की व्यवस्था की गई है जिसमें पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने हेतु एस एम एस के माध्यम से विक्रय की दिनांक एवं पात्रता अनुसार उपज विक्रय करने हेतु सूचित किया जा रहा है। एसएमस की अवधि सात दिवस निर्धारित की गई है। इसी तरह कृषक किसी कारण वश प्रथम एस एम एस की वैधता अवधि मे उपज विक्रय न करने पर किसान की मांग पर समिति, कलेक्टर लागिन से द्वितीय एस एम एस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की उक्त व्यवस्था के अंतर्गत कृषक को प्राप्त एस एम एस की वैधता अवधि सात दिवस मे पात्रता अनुसार पूर्ण मात्रा मे उपज का विक्रय न कर पाने की स्थिति में गेहूं की शेष मात्रा का विक्रय, पोर्टल से देयक जारी नही हो पाते है तथा कृषक की आंशिक मात्रा के उपार्जन हेतु द्वितीय एस एम एस प्रेषित करने की सुविधा पोर्टल पर न होने के कारण कृषक की शेष मात्रा का उपार्जन नही हो पाता है एवं कृषक द्वारा शेष मात्रा के विक्रय की मांग की जाती है। समर्थन मूल्य पर गेहंू उपार्जन का कार्य वृहद स्तर पर किए जाने एवं कोविड 19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसानो की विक्रय योग्य कुल पात्रता में से विक्रय उपरांत शेष रही आंशिक मात्रा का उपार्जन करने हेतु कलेक्टर लागिन से एसएमस की सुविधा ई उपार्जन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है जिसकी वैधता अवधि तीन कार्य दिवस होगी।

पानी मे डूबने से मौत होने पर निकटतम वारिस को सहायता स्वीकृत

उमरिया। अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ नीरज खरे ने बताया कि उमरार नदी नैगमा टोला वार्ड नंबर 6 पुलिया के नीचे पानी डूबने से ग्राम खलेसर निवासी विजय रजक उम्र 52 वर्ष की 14 अक्टूबर 2020 को मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में मृतक के पुत्र एवं पुत्र सत्यम, सोनम, सुमन ने उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करके बताया कि आवेदिका उनकी मां विद्या बाई की अचानक 1 मई 2021 को मृत्यु हो गई है । विद्या बाई के वारिस सत्यम, सोनम, सुमन है। विजय रजक की पानी मे डूबने से मृत्यु पर सहायता राशि पुत्र सत्यम के नाम दिए जाने का आवेदन दिया। जिस पर निकटतम वैध वारिस पुत्र सत्यम रजक पिता स्व. विजय रजक निवासी वार्ड नंबर 15 वासुदेव मोहल्ला धनपुरी नंबर 4 थाना धनपुरी जिला शहडोल को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है।

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