उमरिया। मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल के परिपेक्ष्य मे मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1994 अंतर्गत 1949 अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। पूर्व मे जारी आदेशों के माध्यम से कार्यालय द्वारा उक्त के संबंध मे कफ्र्यू के आदेश जारी किये गये हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मप्र भोपाल एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी की रोकथाम हेतु कटेनमेंट प्लान जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने मप्र पब्लिक हेल्थ 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) मे निहित शक्तियों का उपयोग कर 38 कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट ज़ोन के लिए दल गठित किया गया है। जिसमे बांधवगढ़ के लिए एसडीएम बांधवगढ़ सिद्धार्थ पटेल, एसडीओपी रवि शंकर पांडेय, सीएमओ एसके गढ़पाले, डॉक्टर एलएन रुहेला, अनिल सिंह नोडल अधिकारी शामिल है। इसी तरह करकेली के लिए नेहा सोनी एसडीएम पाली, एसडीओपी जितेंद्र जाट, सीईओ केके रैकवार, डॉक्टर छवि सिंह, पाली के लिए एसडीएम पाली, एसडीओपी पाली, सीईओ कन्हाई कुमार, डॉक्टर व्हीके जैन बीएमओ शामिल है।
कलेक्टर ने घोषित किया कंटेनमेंट एरिया
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