उमरिया:6 फिट से अधिक ऊंची नहीं होगी मातेश्वरी की प्रतिमा

पंडाल की साईज भी तय, नवरात्र और दुर्गापूजा पर्व के लिये कलेक्टर ने जारी की एडवाईजरी
उमरिया। जिले मे आगामी माह मनाये जाने वाले दुर्गा पूजा, नवरात्र आदि पर्वो के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु गृह विभाग के दिशा-निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण जिले मे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रायसेन जिले में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।कलेक्टर के आदेशानुसार पूर्व में घोषित लॉकडाउन कन्टेन्मेंट क्षेत्रों मे जारी रहेगा एवं बेरीकेटिंग लगाकर सख्त रूप से पेरीमीटर कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। मेडिकल एमरजेंसी एवं अत्यावश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित आवागमन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का आवागमन इन क्षेत्रों में प्रतिबंधित रहेगा। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। आनलॉईन डिसटेन्स लर्निग की अनुमति रहेगी एवं इसके लिए अधिकतम 50 प्रतिशत शिक्षकों एवं अन्य स्टॉफ को निर्धारित एसओपी का पालन करना होगा। 9वीं से ऊपर की कक्षाओं के आंशिक संचालन को लेकर संबंधित विभागों द्वारा जारी एसओपी के अनुसार उल्लेखित गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी। इनके अतिरिक्त सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेन्ट पार्क एवं थियेटर बंद रहेंगे।
नहीं निकलेंगे चल समारोह
नवरात्र मे सार्वजानिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 6 फि ट तथा पंडाल का साईज 10 बाई 10 फ ीट रखा जा सकेगा। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों मे 100 से कम व्यक्ति हिस्सा ले सकेंगे। जिसके लिये आयोजक को स्थानीय प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। किसी भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन का चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं होंगे। लाउडस्पीकर बजाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। जिले मे स्थानीय प्रशासन को विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो।
झाकियों, पंडालों और विसर्जन आयोजनों मे श्रद्धालुओं द्वारा फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग अनिवार्य होगा। समस्त दुकाने रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान पान से संबंधित दुकाने 8 के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 6 बजे तक अकारण आवागमन न किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कोविड-19 का संक्रमण रोकने संबंध मे शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा गया है।

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