उमरिया मे वैक्सीनेशन कम, इसलिये पूरी छूट देना संभव नहीं

उमरिया मे वैक्सीनेशन कम, इसलिये पूरी छूट देना संभव नहीं
क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक मे कलेक्टर ने कहा-जनता को खतरे मे नहीं डाल सकते
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रदेश के बाकी जिलों से उमरिया की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यहां वैक्सीनेशन बेहद कम हुआ है। यदि लॉकडाउन पूरी तरह हटा दिया गया तो संक्रमण फिर से फैल सकता है। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव कल क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक मे जब व्यापारी प्रतिनिधियों ने भोपाल, रीवा, जबलपुर आदि जिलों मे पूरी तरह अनलॉक किये जाने का हवाला देते हुए उमरिया मे भी इसी तरह की छूट देने की मांग की तो कलेक्टर ने बताया वहां वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर हुआ है। भोपाल मे तो 65 प्रतिशत लोगों को टीके लगाये जा चुके हैं जबकि उमरिया मे यह आंकड़ा 20 फीसदी भी नहीं है। कमेटी की वर्चुअल बैठक प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह की अध्यक्षता मे हुई। जिसमे बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह समेत बड़ी संख्या मे राजनैतिक दलों के सदस्य, व्यापारी संगठनो के पदाधिकारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
मात्र साढ़े 16 प्रतिशत वैक्सीनेशन
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जिले मे 10 जून 2021 तक वैक्सीन के 83 हजार 759 डोज लगाये जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार उमरिया जिले मे 18 से 44 तथा 45 आयु वर्ग से ऊपर के लोगों की संख्या लगभग 5 लाख है। इस लिहाज से अब तक करीब साढ़े 16 प्रतिशत वैक्सीनेशन ही हो पाया है। बताया गया है कि जिले की व्यापारिक, सामाजिक तथा अन्य गतिविधियों को सामान्य स्थिति मे लाने के लिये शासन ने कम से कम 45 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य प्रशासन को दिया है। वर्तमान संख्या इससे काफी पीछे है।
दिन वही पर समय बढ़ा
हलांकि बैठक के बाद कलेक्टर द्वारा जारी गाईडलाइन मे व्यवसायिक गतिविधियों के समय मे बढ़ोत्तरी की गई है। अब तक सोमवार से शनिवार तक खुलने वाली सब्जी, फल, अण्डा, मांस की दुकानो का समय सुबह 6 से 11 निर्धारित था। जबकि किराना, आटा-चक्की प्रात: 11 से 4 बजे, कृषि, बीज, मशीनरी, पशु आहार प्रात: 6 से सायं 4 बजे तथा पान की दुकान दोपहर 12 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति थी। अब ये सभी दुकाने इन्ही दिनो मे सुबह 8 बजे से सायं 6 बजे तक कर दी गई हैं।
तीन-तीन दिन खुलेंगी ये दुकाने
इसके अलावा स्पोर्टस, जूता, कपडा, मनिहारी, बर्तन, सराफा, ग्लास, टेलर, फोटोकापी, प्रिंटिंग प्रेस, सील वर्क तथा विविध, नाई (दुकान पर एक समय मे मात्र एक ग्राहक की शर्त पर ) सप्ताह मे तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। वहीं ऑटोमोबाइल व सहायक गतिविधियां, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स, फर्नीचर, मोबाइल, बुक्स, स्टेशनरी, फोटो स्टूडियो, चश्मा की दुकान अन्य तीन दिनो मंगलवार, गुरूवार तथा शनिवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जायेंगी। शेष नियम एवं दिशा-निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

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