उमरिया:फीवर क्लीनिक मे जांच करायें सर्दी, जुकाम एवं बुखार पीडित: कलेक्टर

उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले मे सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से पीडित लोगों को निकटवर्ती फ ीवर क्लीनिक मे जाकर अपनी जांच कराने की सलाह दी है। कलेक्टर ने गत दिवस स्वयं जिला चिकित्सालय उमरिया मे संचालित फ ीवर क्लीनिक मे अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। उन्होने जिलेवासियों से भी बीमार होने की स्थिति मे फ ीवर क्लीनिक जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने का आग्रह किया है।
होम आइसोलेट मरीजों की मानीटरिंग हेतु लगाई ड्यूटी
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कोरोना पाजीटिव पाये गये मरीज जिन्हें होम आइसोलेशन किया गया है, द्वारा होम आइसोलेशन का उल्लंघन पाये जाने पर उनकी सूक्ष्म निगरानी हेतु अधिकारियों की तैनाती की है। उमरिया शहरी क्षेत्र मे मानीटरिंग के लिए जिला मलेरिया अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है तथा चंदिया, नौरोजाबाद एवं पाली मे मलेरिया विभाग मे पदस्थ कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग एवं निगरानी की जाएगी। जिसकी दैनिक रिपोर्ट नोडल अधिकारी कोविड-19 आईडी एसपी कार्यालय जिला चिकित्सालय उमरिया मे प्रस्तुत करनी होगी।

आज मनाया जायेगा वृद्धजन दिवस
उमरिया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आज 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने इस कार्यक्रम मे कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत किसी भी प्रकार के आयोजन, समारोह आयोजित नही किए जायेगे। कोविड-19 से बचाव हेतु सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, सेनेटाईजर आदि की व्यवस्था वृद्ध जनों के लिए की जाएगी। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले मे संचालित वृद्धाश्रमो मे निवासरत वृद्ध जनो को संस्था स्तर पर ही सम्मानित करते हुए फ ल वितरित किया जाएगा। संस्था मे निवासरत वृद्ध जनो के लिए इंडोर गेम जैसे कैरम बोर्ड, लूडो, शतरंज, गीत-संगीत आदि का आयोजन किया जाएगा। वृद्धाश्रमों मे निवासरत वरिष्ठजनो का हेल्थ चेकअप किया जाएगा।

सात अक्टूबर तक करें वन अधिकार अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले के समस्त पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों, हल्का पटवारियों तथा बीट गार्ड को निर्देशित किया है कि एक अक्टूबर से सात अक्टूबर तक अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहकर वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त किए गए दावों के निराकरण का कार्य संपादित करे। इस अवधि में किसी भी अवकाश या मुख्यालय छोडने की अनुमति नही होगी।

 

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