इस तरह एक महीने का हो जाएगा लॉकडाउन

8 अप्रेल से शुरू हुई थी बंदी, अब 7 मई पर दुकानदारों की निगाहें
उमरिया। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के मकसद से जिला प्रशासन द्वारा एक बार पुन: लॉकडाउन को 7 मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यदि यह जारी रहा तो बाजार बंदी पूरे एक माह की हो जाएगी। गौरतलब है कि सबसे पहले 8 अप्रेल को रविवार बंद का निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया था। फिर 10 अप्रेल से लॉकडाउन शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए बाजार खुलने की अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दूसरी ओर कारोबार बंद रहने से दुकानदारों की परेशानी बढ़ती ही चली जा रही है। उनकी आवक तो पूरी तरह बंद हो चुकी है परंतु घर खर्च से लेकर बिजली का बिल, किराया, टेक्स आदि सब कुछ उसी तरह लग रहा है। ऐसे में उनकी निगाहें अब 7 मई पर हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद हालात सुधरें और दुकाने खोलने की अनुमति मिल।जाय।
जारी रहेगी आवश्यक सेवाएं
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत संपूर्ण उमरिया जिले के नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत 7 मई 2021 शाम 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू घोषित किया गया है। कोरोना कफ्र्यू में सामान्यत: किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। पूर्व से जारी अत्यावश्यक सेवा दुग्ध वितरण, चिकित्सा सेवायें, मेडिकल दुकानों का संचालन पुलिस विद्युत, पेट्रोल तथा डीजल पंप, एटीएम, दूर संचार सेवाएं, कूरियर सेवाएं एवं रेलवे आदि पूर्ववत नियत समयानुसार संचालित और जारी रहेंगी
घरों में रहेंगे लोग
साथ ही सामाजिक दूरी एवं फेस कवरिंग का पालन किया जावेगा। भीड़ को नियंत्रित करने के दृष्टि से लोग अपने घरों में ही रहेंगे। लोगों को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सम्पूर्ण जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये जाते हैं। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे पांच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10 बजे से सांय 6 बजे तक नियत होगा। उक्त आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशीत रहेंगे।

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