मुंबई । क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें गुरुवार रात NCB दफ्तर में ही रखा जाएगा। कोविड-19 की जांच रिपोर्ट न होने के कारण उन्हें आर्थर रोड जेल नहीं भेजा गया। मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। NCB ने 11 अक्टूबर तक सभी आरोपियों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत ने अनुमति नहीं दी। फैसले के बाद आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट से जमानत याचिका पर भी सुनवाई करने की अपील की। इसका ASG अनिल सिंह ने विरोध किया। कोर्ट ने भी जमानत पर आज सुनवाई करने से मना कर दिया। अब शुक्रवार सुबह 11 याचिका पर सुनवाई होगी।
आर्यन के वकील ने कोर्ट में क्या दलीलें दीं?
सतीश मानशिंदे ने कोर्ट से कहा कि 2 रातों से आर्यन से पूछताछ नहीं हुई है। फिर भी NCB आर्यन की कस्टडी मांग रही है। मानशिंदे ने कहा कि NCB बार-बार कह रही है कि वह मुख्य आरोपी तक पहुंचना चाहती है, लेकिन तब तक आर्यन को बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता।आर्यन केस से पहले अचित कुमार के मामले की सुनवाई हुई। उन्हें 9 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में भेज दिया गया। अचित की गिरफ्तारी आर्यन के बयान के आधार पर की गई थी।
सतीश मानशिंदे ने कोर्ट से कहा कि 2 रातों से आर्यन से पूछताछ नहीं हुई है। फिर भी NCB आर्यन की कस्टडी मांग रही है। मानशिंदे ने कहा कि NCB बार-बार कह रही है कि वह मुख्य आरोपी तक पहुंचना चाहती है, लेकिन तब तक आर्यन को बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता।आर्यन केस से पहले अचित कुमार के मामले की सुनवाई हुई। उन्हें 9 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में भेज दिया गया। अचित की गिरफ्तारी आर्यन के बयान के आधार पर की गई थी।
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