आर्थिक, सामाजिक उन्नति मे सहयोगी होगा पेसा कानून

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति मे संपन्न हुई ग्राम बरहाई की ग्राम सभा
बांधवभूमि, उमरिया
पेसा एक्ट जनजातीय भाई-बहनों की आर्थिक, सामाजिक उन्नति और उन्हे सशक्त एवं अधिकार सम्पन्न बनाने के लिये लागू किया गया है। यह एक्ट समाज के सभी नागरिकों के हित में है। किसी भी गैर-जनजातीय समाज के नागरिक के खिलाफ नहीं है। पेसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्र में गांव मे लागू होगा। हमारे जो भी जनजातीय भाई-बहन विकास की दौड़ मे पीछे रह गये हैं, पेसा एक्ट उन्हें मजबूत बनायेगा। उक्त आशय के विचार कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी ने पाली जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बरहाई मे आयोजित ग्रामसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर सबका अधिकार होना चाहिये। पेसा एक्ट के नियमों के अनुसार अब पटवारी और वन विभाग के बीट गार्ड को गांव की जमीन का नक्शा, खसरा, बी-1 की नकल वर्ष मे एक बार गांव मे लाकर ग्राम सभा में दिखानी होगी। ताकि जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न कर सके। यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो ग्राम सभा को रिकॉर्ड को सुधारने की अनुशंसा करने का अधिकार होगा। पटवारी को ग्राम सभा की बैठक मे भूमि संबंधी डिटेल्स पढ़ कर सुनानी होगी।
तालाबों के प्रबंधन का अधिकार
कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार ने गांव-गांव में तालाब बनवाये हैं। इन तालाबों का पूरा प्रबंधन ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा तय करेगी कि तालाब मे मछली पालें या नहीं। तालाब से जो आमदनी होगी, वह ग्राम सभा को मिलेगी। गांव की सीमा के जंगल मे होने वाली वनोपज-महुआ, हर्रा, बहेरा आदि के संग्रहण, बेचने और भाव तय करने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। तेन्दूपत्ता को तोडऩे और बेचने का अधिकार भी ग्रामसभा को दिया गया है।
बिना अनुमति नहीं खूलेगी शराब दुकान
इस दौरान बताया गया कि ग्राम विकास का निर्णय ग्राम सभा लेगी। ग्राम सभा की अनुमति के बिना नई शराब की दुकान नही खुलेगी। छोटे मोटे झगडों को सुलझानें का कार्य भी ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। स्कूल, आंगनबाड़ी के निरीक्षण का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होगा। इस अवसर पर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।

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