आदिवासी परिवार के सांथ मारपीट के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

बांधवभूमि, तपस गुप्ता
बिरसिंहपुर पाली। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत जनवरी महीने मे आदिवासी परिवार के सांथ घर मे घुस कर गाली-गलौज व मारपीट मामले मे आरोपियों की जमानत अर्जी न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। अभियोजन के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विगत 23 जनवरी की रात 10.30 बजे कुमारी जया प्रधान अपने घर पर थी, तभी बाहर शोर होने लगा। बाहर आकर देखा तो कुछ लोगों का उसके भाई विशाल प्रधान से विवाद हो रहा था, जिस पर महिला उसे घर ले आयी। जया प्रधान घर का गेट बंद करने लगी तो ओम परौहा, राजा परौहा, शिवांश परौहा आये और विशाल प्रधान को जातिसूचक शब्दों के सांथ मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। तभी फरियादिया की मां ममता प्रधान तथा अन्य सदस्य आ गये तो उनके सांथ मनु विश्वनकर्मा, अनुज विश्वकर्मा तथा सौरभ विश्वकर्मा ने मारपीट की और दरवाजा तोड़ दिया। जिसकी शिकायत पर आरोपियों के विरूद्ध थाना पाली मे धारा 451, 294, 323, 427, 506, 34 एवं 3 (1) (द), 3 (1) (ध), 3 (2)(5-क) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण मे अभियोजन के निवेदन पर धारा 458 का संज्ञान लिया जाकर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणो के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया गया। राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी केआर पटेल की पुरजोर दलील पर विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम द्वारा जमानत खारिज कर दी गयी।

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