आदिवासी किशोरी के साथ छेड़खानी पर अदालत ने सुनाई दो साल की सज़ा

आदिवासी किशोरी के साथ छेड़खानी पर अदालत ने सुनाई दो साल की सज़ा

बांधवभूमि, उमरिया

जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोपी को अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। प्रकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए एडीपीओ नीरज पाण्‍डेय ने बताया कि गत 29 अगस्त 2016 को पीड़िता मजदूरी करने पाली गई थी । शाम करीब 6 बजे साईकिल से वापस आने के दौरान ग्राम सूखा मे राजू उर्फ रियाज खान निवासी ग्राम सूखा ने अपनी गैरिज के पास उसका हाथ पकड़ लिया और जबरन अश्लील बातचीत और हरकतें करने लगा।युवती किसी तरह आरोपी से हाथ छुड़ाकर कर आई और घटना की जानकारी अपने माता-पिता व बड़े भाई को दी। साथ ही कहा कि रियाज खान ने इससे पहले भी उसके साथ ऐसी ही हरकत की थी।

उत्पीड़न की शिकार बच्ची की शिकायत पर पाली पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 354, धारा 3 (1) (बी) 3 (2) (वी-क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की एवं जांच उपरांत चालान माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ केआर पटेल ने की। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन, साक्ष्य एवं गवाहों के अवलोकन पश्चात धारा 354 का अपराध सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्‍यायाधीश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम, उमरिया द्वारा अभियुक्‍त मो. रियाज खान को 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हज़ार के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है ।

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