आठ साल बाद मिला फरियादिया को न्याय
मारपीट के आरोपियों को अदालत ने सुनाई कारावास व अर्थदण्ड की सजा
बिरसिंहपुर पाली/तपस गुप्ता। व्यवहार न्यायालय पाली के प्रथम श्रेणी पीठासीन न्यायधीश श्री राकेश कुमार मरावी ने एक अहम फैसले मे महिला से मारपीट के आरोपियों को सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस संबंध मे जानकारी देते हुए एडीपीओ प्रकाशचंद्र सोनी ने बताया कि बीते 4 सितंबर 2013 को पाली थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पहडिय़ा मे कलावती उर्फ कमला बाई यादव अपने घर मे थी। तभी पुरानी रंजिश को लेकर राजू यादव, ममता यादव वहां फरसा और डंडा लेकर वहां पहुंचे और अश्लील गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी भी दी। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय मे चालान पेश किया। न्यायधीश श्री राकेश कुमार मरावी ने उभयपक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगणो धारा 452 भादवि का दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 323, 34 मे तीन-तीन माह का सश्रम कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण मे पैरवी एडीपीओ प्रकाशचंद्र सोनी द्वारा की गई।