आईसक्रीम का लालच देकर करता था छेडख़ानी

मंहगी पड़ी मासूम से ज्यादती, अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा
बांधवभूमि, उमरिया
जिले की विशेष न्यायालय ने मासूम बच्ची के सांथ अश्लील हरकतें करने के एक मामले मे दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2019 के प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश श्री अशरफ अली ने आरोपी के विरूद्ध कठोर कारावास के सांथ 6000 रूपये के अर्थदण्ड का आदेश पारित किया है। अभियोजन के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेेय द्वारा प्रकरण के संबंध मे दी गई जानकारी के मुताबिक आरोपी पीडि़ता का पड़ोसी और पारिवारिक रिश्तेदार था। जो लगातार उसके सांथ अश्लील हरकतें कर रहा था। इसकी जानकारी दूसरे पड़ोसी मो. आसिफ ने उसके माता-पिता को दी। जब बच्ची से इस बाबत पूंछताछ की तो बताया गया कि आरोपी बीते दो-तीन महीने से चाकलेट व आईसक्रीम का लालच देकर बच्च्ी को अपने घर बुलाता था, फिर उसके शरीर पर हाथ लगाने के सांथ जबरन अपने निजी अंगों मे हाथ लगाने के लिये कहता था। पीडिता के पिता द्वारा थाना पाली मे उक्ताशय की सूचना देने पर पुलिस ने आरोपी कलीम अंसारी के विरूद्ध धारा 376(2)(द), 376 एबी, 376(2)(एन), 5स, 5एम, 5एन, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।
अभियोजन ने की कठोर दण्ड की मांग
राज्य की ओर से मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बीके वर्मा ने करते हुए न्यायालय से दोषी को कठोर दण्ड देने की मांग की। प्रकरण की सुनवाई तथा सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत दोष सिद्ध पाये जाने पर विशेष सत्र न्यायाधीश अशरफ अली की अदालत ने आरोपी कलीम के विरूद्ध 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 6000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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