शहडोल/सोनू खान। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री दिनेश चंद्र सागर ने बताया कि पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश द्वारा CID के माध्यम से सूदखोरों (अवैध साहूकारों) के विरुद्ध 01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2021 तक विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। शहडोल जोन के सभी पुलिस अधीक्षक (शहडोल, उमरिया, अनूपपुर एवं डिण्डौरी) जनहित में इस अभियान को सफल बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान की मूलभूत मंशा है कि अवैध साहूकारों के कारोबार को विधिवत रोकना और आम आदमी को सूदखोरी के कारण आर्थिक क्षति होने से बचाना। कई साहूकार ऋण के ब्याज की दरें शासन द्वारा निर्धारित दरों से अत्यधिक दर रखते हैं और ऋण की वसूली में ऋणियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते हैं, जिसके कारण ऋणी या उसके परिजन अवसादग्रस्त होकर आत्म हत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित विधिसम्मत कदम उठाना आवश्यक है। साहूकारों/सूदखोरों और ऋणियों से संबंधित जानकारी जनता और पुलिस को पर्याप्त मात्रा में रहे। अत: निम्नलिखित शासन के अधिनियमों और अधिसूचनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, जिससे जनता जागरूक और आत्मनिर्भर बन सके। साहूकार अधिनियम, 1934, अधिसूचना मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 25 दिसम्बर 2020 की अधिसूचना। मध्य प्रदेश साहूकार अधिनियम, 1934 धारा 2(ख) के अन्तर्गत 18 दिसम्बर 2020 को अधिसूचितः साहूकार द्वारा उधारों पर पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अधिक ब्याज प्रभारित नहीं किया जायेगा। मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन अधिनियम, 2020 अपंजीकृत साहूकारों द्वारा दिया गया उधार कतिपय परिस्थितियों में वसूलनीय नहीं होगा। मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937, यदि साहूकार अथवा अपंजीकृत साहूकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऋण दिया गया है और उसे प्रताडि़त कर रहा है या शासन द्वारा निर्धारित ब्याज की दर से अधिक ब्याज की दर से ऋण की वसूली करता है तो पुलिस को ऐसी शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए विधिसम्मत कार्यवाही उपरोक्त अधिनियमों के साथ-साथ भारतीय दण्ड विधान के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की जानी चाहिए।
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