अवैध शराब रखने पर 8 प्रकरण कायम

शहडोल । जिले के वृत्त जयसिंहनगर में  कलेक्टर डाँ. सतेन्द्र सिंह के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी सुरेश कुमार राजोरे के मार्गदर्शन  जिले में कच्ची व अवैध मदिरा के व्यवसाय पर अंकुश लगाने के लिए अवैध शराब ठिकानों  पर  दबिश दी जा रही है। जिसमे सुशीला चौधरी के घर से 5 लीटर हाथ भट्टी शराब सुदृर्शन अहिरवार के कब्जे से 15किलो ग्राम महुआ लाहन, रामवती अहिरवार के घर से 4 लीटर हाथ भट्टी शराब, द्रोपती अहिरवार 15 किलो ग्राम महुआ लाहन, रीता अहिरवार 15 किलो महुआ लहान, परम्मू अहिरवार 5 लीटर हाथ भट्टी शराब, सोनिया चर्मकार 15  किलो महुआ लाहन एवम नौमी जायसवाल ग्राम चंदेला 20 लीटर हाथ भट्टी शराब 150 किलो महुआ लाहन जप्त कर  विधिवत कार्यवाही की गई। यहां 8 प्रकरणों में 210 किलो ग्राम महुआ लाहन एवं 34 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब  जप्त की गई। जिसकी अनुमानित कीमत  15600 रुपये है। उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही मध्यप्रदेश आबकारी  अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)  एवं 34 (1)(च)के तहत कार्यवाही की गई। कार्यवाही आबकारी उप निरीक्षक के नेतृत्व में सहयोग स्टाफ आबकारी मुख्य आरक्षक भूषण प्रजापति, आबकारी आरक्षक सहेज सिंह के साथ की गई।
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