वाराणसी में घर के बाहर की थी कांग्रेस के पूर्व विधायक के भाई की हत्या, 32 साल बाद फैसला
वाराणसी।वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को मुख्तार अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का यह फैसला 32 साल बाद आया है। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान उसको वर्चुअली पेश किया गया। वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा-302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार के वकील अखिलेश उपाध्याय ने कहा कि इस फैसले में कई कमियां हैं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं, अभियोजन के वकील अनुज यादव ने कहा, फांसी की सजा की उम्मीद थी। लेकिन, हम फैसले से संतुष्ट हैं। अगर मुख्तार पक्ष हाईकोर्ट जाएगा तो हम वहां भी इसी दम-खम के साथ केस लड़ेंगे। वाराणसी के लहुराबीर इलाके में 3 अगस्त, 1991 को वर्चस्व के विवाद में अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। हमला उस वक्त हुआ था, जब अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान कार से आए 5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें अवधेश राय की मौत हो गई थी।
अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को उम्रकैद
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