अभिरक्षा से भागे दुराचारी को 3 मांह की सजा
बांधवभूमि, मध्यप्रदेश, उमरिया
न्यायिक अभिरक्षा से फरार दुराचार के आरोपी को अदालत ने 03 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार आरोपी शिवकुमार काछी पर बलात्कार का प्रकरण विचाराधीन था। विगत 20 अप्रेल 2015 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते द्वारा धारा 363, 366, 376 (1) एवं लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5ठ, सहपठित धारा 6 मे दोषसिद्ध पाये जाने के बाद निर्णय सुनाया गया। इसी दौरान आरोपी न्यायिक अभिरक्षा से भाग गया। उक्त दण्डनीय अपराध मे पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया। राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीरज पाण्डेय ने पैरवी की। प्रकरण मे संदेह प्रमाणित पाये जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा शिवकुमार काछी को धारा 224 के अपराध मे 03 माह के कठोर कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।