शहडोल/सोनू खान। माननीय द्वितीय सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सोनी (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल के द्वारा थाना जैतपुर के अपराध क्रं0 180/19, में आरोपी श्रवण सिंह उर्फ सरमन पिता- रामपाल सिंह निवासी – भरूहा, ग्राम भरूआ, थाना जैतपुर जिला शहडोल को धारा 376(3) भादवि में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन तक) एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 500/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में विश्वजीत पटेल डीपीओ, शहडोल द्वारा सशक्त पैरवी की गई एवं श्रीमती कविता कैथवास एडीपीओ, श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ एवं श्री नीवन कुमार वर्मा एडीपीओ, शहडोल द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि अभियोक्त्री कक्षा 5वीं तक पढी है व उसके बाद पढाई छोडकर घरेलू काम करने लगी थी। दिनांक 5 अगस्त2019 को अभियोक्त्री अपनी मॉं एवं चाचा के साथ उपस्थित होकर थाना जैतपुर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 4 अगस्त 2019 के रात करीब 12 बजे वह अपने घर की परछी में अपनी बहन के साथ सो रही थी तभी आरेापी सरमन सिंह निवासी ग्राम भरूआ आया और अपने हाथ से उसका मुॅंह दबाकर, उसे उठाकर बाईक में बैठाकर अपने घर ले गया तथा कमरे में ले जाकर उसका मुह साफी से बांध दिया और उसके उसके साथ जबरन गलत काम (बलात्कार) किया, फिर सुबह 07ः00 बजे जब सरमन की मॉ उसे कमरे में आयी तो सरमन वहा से भाग गया तब सरमन की मॉ ने उसे कपडे पहना कर घर जाने को कहा तब वह कपडे पहन कर वहा से पैदल ही अपने घर आ गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा की गई सशक्त पैरवी तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उपरोक्तानुसार दंडित किया गया।
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