बांधवभूमि, उमरिया
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2022 को एनआईसी उमरिया मे दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया है। इस अवसर पर आबादी सर्वे की कार्यवाही पूर्ण हो चुके ग्रामों के हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जाने एवं अन्य संबंधितों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
ग्राम सभा का आयोजन आज से
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6 मध्यप्रदेश अनुसुचित क्षेत्र की ग्राम सभा नियम 1998 और मप्र ग्राम सभा नियम 2001 के प्रावधाानो के अनुसार प्रत्येक ग्राम मे आज 2 अक्टूबर से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं के संबंध मे विचार हेतु स्थाई तथा स्थानीय कार्य सूची (एजेण्डा) के साथ-साथ राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों से प्राप्त एजेंडें के बिन्दु शामिल है, जिन्हें संबधित ग्राम सभाओं के परिप्रेक्ष्य मे सम्मिलित किया जायेगा, जिसमें शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम सभा के समक्ष रखना, नशामुक्ति ग्राम बनाने पर चर्चा, शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता तथा नल-जल योजना के रख-रखाव के व्यवस्था, कुपोषण मुक्त ग्राम, ग्राम मे किशोरियों की सुरक्षा, बाल हितैषी एवं महिला सशक्तिकरण विजन, हर घर जल कार्यक्रम के क्रियान्वयन, अमृत सरोवर सरंचना के रख-रखाव, ग्राम गौरव दिवस सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जायेगी। ग्राम पंचायत के अधीन समस्त ग्रामों के प्रतिनिधित्व वाली 7 से 9 सदस्यीय ग्राम संपरीक्षा समिति का गठन ग्राम सभा मे किया जाना, जिसमें नरेगा अन्तर्गत पिछले विततीय वर्ष मे सर्वाधिक दिवस कार्य करने वाले परिवार के सदस्य, महिला एवं अनुजा./जन जाति के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जावे। जीएसएस बहुमत के आधार पर एक सदस्य को अध्यक्ष तथा प्रतिवेदन लेखन हेतु शिक्षत सदस्य को सचिव के रूप मे चिन्हांकित करेगी।
अधिकार अभिलेख का वितरण आज
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