उमरिया। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष सनत कुमार कश्यप के मार्गदर्शन मे 16 जुलाई 2022 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय विद्यालय उमरिया मे अंतराष्ट्रीय न्याय दिवस का औचित्य मूल अधिकार, मूल कर्तव्य विषय एवं नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं 2015, नालसा एसिड हमले के पीडि़तों के लिए विधिक सेवा योजना 2015, के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संगीता पटेल ने बताया कि बच्चों के साथ जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म एवं वंश के आधार पर भेदभाव किये बिना बच्चों को स्वस्थ, स्वतन्त्र व गौरवपूर्ण परिस्थिति मे उनका शरीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास हो इसके लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आलोक मे बच्चों को सही दिशा मे चलने के लिए उन्होने महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि बचपन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है यह वह समय है जब मस्तिष्क मे परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने पन की भावना निर्मित होती है। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर बच्चे अपने जीवन में उन्नति करें। शिविर मे उन्होन बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया जिसमें जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संरक्षण का अधिकार तथा भागीदारी के अधिकार पर चर्चा की गई, न्यायाधीष सुश्री खालिदा तनवीर ने साइबर लॉ एवं मोबाइल तथा इंटरनेट प्रयोग करने मे बरती जाने वाली सावधानियों से बच्चों को अवगत कराया तथा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम मे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती संगीता पटेल, व्यवहार न्यायाधीष सुश्री खालिदा तनवीर, केन्द्रीय, प्राचार्य प्रफ ुल्ल शर्मा, शिक्षक हरगोविन्द सिंह वर्मा, सुश्री रश्मि तिवारी, मनीष कुमार मीना, सोनू प्रसाद गौर, आनंद तिवारी, अमित कुमार लोधी, सुश्री श्रद्वा गोस्वामी, आशा चौधरी सहित विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित थे।
अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर कार्यक्रम संपन्न
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