50 हजार का जुर्माना; एससी-एसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला
हाथरस। साल 2020 में हुए हाथरस के बूलगढ़ी कांड को कोई भी नहीं भुला सकता है, यूपी में हुए दूसरे निर्भया कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी ठोका है। जबकि तीन आरोपियों को बरी किया गया है। एससी-एसटी कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इसके पहले गुरुवार को पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाह भारी सुरक्षा के बीच न्यायालय पहुंची। सीमा ने कहा कि हमें न्याय मिलेगा मुझे पूरा विश्वास है। पीड़ित परिवार को सरकार ने मकान नहीं दिया है। न ही सरकारी नौकरी दी है। न्यायालय के आदेश के बाद भी सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया।पीड़िता के परिजनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अब उम्मीद है कि आज इस पर कोर्ट का फैसला आ सकता है। गौरतलब है कि हाथरस के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को सुबह करीब 9 बजे चारा काटने गई एक 19 वर्षीय युवती के साथ खेत में गैंगरेप का मामला सामने आया था। युवती अपनी मां के साथ खेत में चारा लेने गई थी। तभी दरिंदों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़िता बेहोशी की हालत में खेत में पड़ी हुई मिली। फरार होने से पहले आरोपियों ने क्रूरता की सभी हदें पार करते हुए युवती को बेरहमी से मारा पीटा। फिर उसका पैर तोड़ दिया।
हाथरस मामले में मुख्य आरोपी संदीप को आजीवन कारावास सजा
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