हाईवे पर लूट के आरोपियों को 3-3 साल की सजा
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश, उमरिया
जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अमहा फाटक के पास बीते साल हुई लूटपाट की घटना मे शामिल दो युवकों को अदालत ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि विगत 26 अक्टूबर 2022 को शाम करीब 6 बजे राहुल बर्मन अपने मित्र अंकित प्रजापति के सांथ बाईक पर बरही से वापस बिरसिंहपुर पाली लौट रहा था। इसी दौरान बरबसपुर के पास उन्हेे एक माटरसाईकिल द्वारा पीछा करने का आभास हुआ। राहुल और अंकित अमहां फाटक पार कर आगे बढ़े तभी सिद्ध बाबा के पास एक स्लेटी कलर की बाईक मे सवार प्रशांत सिंह तथा रजनीश तिवारी नामक युवकों ने उन्हे ओवरटेक किया और बेड़ी गाड़ी लगा दी। जब बाईक रूक गई तो आरोपियों ने मारपीट करते हुए राहुल बर्मन से वन प्लस 8 प्रो मोबाईल छीन ली और अंकित प्रजापति के जेब से जबरन 3000 रुपये छीनने के बाद उमरिया की ओर भाग खड़े हुए। घटना के बाद फरियादियों ने थाना कोतवाली पहुंच कर मामले की सूचना दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध धारा 341, 394, 34 का अपराध दर्ज कर संपूर्ण विचारण उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त प्रशांत सिंह परिहार पर पूर्व से जिले के विभिन्न थानो मे लगभग 25 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। सांथ ही उसे राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी मिल चुकी है। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन उपरांत धारा 394, 34 का अपराध सिद्ध पाये जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रामप्रकाश अहिरवार ने आरोपी प्रशांत सिंह परिहार एवं रजनीश तिवारी को को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण की पैरवी एडीपीओ नीरज पाण्डे द्वारा की गई।