स्वच्छता के लिये त्यागें प्लास्टिक का उपयोग

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिलेवासियों से किया आग्रह
बांधवभूमि, उमरिया
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इला तिवारी ने जिलेवासियों से अपने दैनिक जीवन मे प्लास्टिक, पालीथिन एवं समस्त प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग बंद करने का आग्रह किया है। उन्होने कहा कि जिले को सुन्दर एवं स्वच्छ बनाये रखने के लिये लोग पॉलिथीन के स्थान पर कपड़े या पेपर से बने थेले, पौधे के पत्तों से निर्मित दोने, पत्तल एवं अन्य जैविक सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें असानी से बिना पर्यावरण को नुकसान एवं प्रदूषित किये स्वयं नष्ट हो जाती हैं। श्रीमती तिवारी ने जिलेवासियों से आस-पडोस के लोगो से स्वयं के अलावा अपने रिश्तेदारों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहने हेतु प्रेरित करने की अपेक्षा की है।
1 जुलाई से प्रभावी आदेश
सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी ने बताया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा देश मे 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसके अनुक्रम में मध्यप्रदेश के उमरिया जिले मे भी सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग बंद कर दिया गया है।
इन वस्तुओं पर लगी रोक
प्रतिबंधित वस्तुओं मे सिंगल यूज आने वाली सामग्री, जैसे प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्टीर्स, स्वीट बाक्स को कव्हर करने वाली पैंकिग फिल्म, निमंत्रण पत्र को कव्हर करने वाली पेंकिग फिल्म, सिंगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक झंडे, कैण्डी स्ट्रिक, आईसक्रीम स्टिक, प्लास्टिक स्टिक, ईयरवार्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, 100 माईक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक व पीवीसी बैनर शामिल है। इस हेतु निर्माता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर तथा विक्रेताओं पर छापामार कार्यवाही और पंजीकृत लाईसेंसशुदा दुकानों, स्टोर्स, संस्थानों की जांच की जावेगी। ऐसे प्रकरणो मे मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (स्वच्छता, सफाई तथा न्यूसेंस का निवारण तथा उपशमन) नियम 1999 के अंर्तगत कार्यवाही की जावेगी।

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