बांधवभूमि, उमरिया
शासन द्वारा विभागीय अधिकारियों पर बकाया राशि की वसूली हेतु विशेष दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके मुताबिक बकाया रकम सेवानिवृत्ति पर देय मूल पेंशन के 30 माह की राशि से अधिक होने पर संबंधित विभाग वसूली के लिए पृथक से कार्यवाही करेंगे। जिनमे सिविल वाद सहित अन्य विभागीय माध्यम शामिल हैं। उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला पेंशन अधिकारी राजाराम लाडिय़ा ने बताया कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर शासकीय सेवकों के बकाया वसूली के संबंध मे निर्देश जारी किये जाते है। जिनमे स्पष्ट है कि शासकीय सेवक से बकाया एवं ब्याज की वसूली के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि उपरोक्त निर्देशों के पालन में लापरवाही की जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के सांथ ही उनसे शासन को हुई हानि की क्षतिपूर्ति की जा सकेगी।
इन राशियों से हो समयोजन
उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत शासकीय राशि की वसूली पेंशन पर देय राहत से ही की जाती है। अत: कार्यालय प्रमुखों को संबंधित शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के पूर्व वसूली योग्य राशियों का निर्धारण करना आवश्यक है। वहीं सभी वसूलियां सेवानिवृत्ति के पूर्व तक पूरी कर ली जाना चाहिए। यदि किसी कारण से कोई वसूली योग्य राशि अवशेष रहती है तो संबंधित को उसकी सेवानिवृत्ति पर देय अन्य भुगतान जैसे अर्जित अवकाश समर्पण, नगदीकरण, प्रत्याशित उपदान या शासकीय सेवक की सहमति से परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा राशि के बचत की जमा आदि राशि से समस्त वसूलियां कर ली जानी चाहिए।
लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज
ऐसे प्रकरणों मे जहां 30 माह की मूल पेशन से अधिक राशि वसूली योग्य होते हुए भी अर्जित अवकाश समर्पण,नगदीकरण, प्रत्याशित उपदान आदि का भुगतान कर दिया गया हो, उनमे समस्त राशि 15 प्रतिशत वार्षिक चकृवृद्धि ब्याज सहित वूसली की जायेगी।
सेवानिवृति से पूर्व शासकीय सेवकों से वसूलें बकाया राशि
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