नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दो 40 मंजिला टावरों को दो सप्ताह के भीतर गिराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सीईओ को 72 घंटे के भीतर सभी संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है, ताकि दोनों टावरों को गिराने के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सके। दरअसल,न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सीईओ को 72 घंटे के भीतर बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि, इस बैठक में सभी संबंधित एजेंसियां मौजूद रहें, ताकि जल्द से जल्द नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दो 40 मंजिला टावरों को दो सप्ताह के भीतर ध्वस्त किया जा सके। कोर्ट ने कहा, नोएडा के सीईओ अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। बता दें किं, 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सेक्टर-93 स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने के अपने आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सुपरटेक को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को चेतावनी दी थी कि अगर रुपये नहीं लौटाए,तब जेल भेज दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिये दो 40 मंजिला टावरों को दो सप्ताह के भीतर गिराने के आदेश
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