दिल्ली। मध्य प्रदेश के शराब कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के शराब ठेकेदारों की याचिका खारिज कर दी है। ठेकेदारों ने राज्य सरकार द्वारा जब्त सुरक्षा निधि वापिस दिलवाने की अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश में सरकार और शराब कारोबारियों में चल रही तनातनी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारियों की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा शराब कारोबारी सुरक्षा निधि की वापसी के लिए राज्य सरकार को आवेदन दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के शराब कारोबारियों ने जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इन लोगों ने कोरोनाकाल में लायसेंस शर्तों में बदलाव की मांग की थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।