सातों दिन संचालित हो सकेंगी दुकाने
उमरिया। मध्यप्रदेश शासन ने दुकान और वाणिज्यिक संस्थानो को सप्ताह केे सातों दिन संचालन की छूट संबंधी आदेश जारी किया है। उक्ताशय की जानकारी देते सहायक श्रम पदाधिकारी आरके गुप्ता ने बताया है कि मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 के प्रावधान अनुसार दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं को सप्ताह के सातों दिवस संचालन की सशर्त छूट प्रदान की गई है। जिसके तहत दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोक्ता द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को संवैतनिक साप्ताहिक अवकाश प्रदान करना होगा।