मुंबई। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. पुलिस की कस्टडी की मांग को कोर्ट ने नामंज़ूर कर दिया. मुंबई पुलिस ने रविवार को सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बांद्रा हॉलिडे कोर्ट में पेश किया था. दोनों पर धार्मिक भावनाएं बढ़ाने का आरोप है. शिवसेना की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. राणा दंपत्ति की ओर से एडवोकेट रिज़वान मर्चेंट और एडवोकेट वैभव कृष्णा रवि राणा और नवनीत राणा के लिए कोर्ट में पक्ष रखा. बांद्रा कोर्ट में मजिस्ट्रेट ए.ए.धनिवाले ने इस पूरे मामले को सुना. हॉलिडे कोर्ट में सुनवाई के दौरान राणा के वकील रिज़वान मर्चेंट ने गिरफ़्तारी पर आपत्ति जताई है और कहा है उन्हें कस्टडी ना दी जाए. दरअसल मुंबई पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी. सरकारी वकील प्रदीप घरत ने कोर्ट में कहा कि रवि राणा और नवनीत राणा की 7 दिनों कस्टडी चाहिए. मर्चेंट ने पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में लगाए धाराओं पर सवाल उठाए. इससे पहले सांसद नवनीत राणा के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. वकील का कहना है कि दोनों जनप्रतिनिधि हैं और गिरफ्तारी से पहले स्पीकर से इजाजत लेनी चाहिए थी. आपको बता दें कि सांसद नवनीत कौर राणा और उनके पति रवि राणा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है. इससे पहले रविवार सुबह नवनीत राणा को खार पुलिस थाना से शिफ्ट करके सांताक्रूज पुलिस थाना लाया गया था. जहां से फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. उधर नवनीत राणा और रवि राणा की शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज हुआ है. यह एफआईआर आईपीसी की धारा 143,145,147,149 और महाराष्ट्र पुलिस की धारा 37 (1), 135 तहत हुआ है. हनुमान चालीसा विवाद को लेकर मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शनिवार को अमरावती की सांसद नवनीत राणा के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद के बीच बैरिकेड्स तोड़ दिए. शिवसैनिकों ने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के घर में जबरन घुसने की कोशिश की थी. ज्ञात हो कि सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने एलान करते हुए कहा था कि वे शनिवार सुबह नौ बजे मातोश्री जाएंगे. और वहां मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. नवनीत राणा का कहना था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के कारण अपने पद पर हैं लेकिन उन्होंने अब अपनी विचारधारा छोड़ दी है. नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर आईपीसी की धारा 153 (ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) और धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में
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