उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विवाह समारोह में टेण्ट, डीजे, सामूहिक भोज, लाउड स्पीकर , बैण्ड बाजा, आतिशबाजी, बारात निकालना प्रतिबंधित किया गया था, साथ ही विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले व्यक्तियो में पंडित नाई सहित की संख्या 10 नियत की गई थी। जिनकी सूची पूर्व से अनुविभागीय अधिकारी , तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को दिया जाना है। उन्होने कहा कि है कि प्राय: देखने में आ रहा है कि उक्त आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में जो कोई व्यक्ति समारोह में डीजे , टेण्ट, लाउड स्पीकर, बैण्ड बाजा, आतिशबाजी उपलब्ध कराते है, उन पर जप्ती की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि उक्त आदेश का कडाई से पालन कराया जाए तथा उल्लंघन होने की दशा में अनिवार्य रूप से आईपीसी की धारा 188 , आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 तथा महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए।
प्रत्येक रविवार संपूर्ण लाक डाउन घोषित
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन जिले की राजस्व की सीमा मे आदेश जारी किया है। जारी आदेश मे प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लाक डाउन घोषित किया गया है। जिसमें दवाई की दुकान, चिकित्सा संबंधी संस्था तथा दूध विक्रय, नगरीय सीमा के बाहर मुख्य मार्ग पर स्थित ढाबे, अत्यावाश्यक सेवाएं पेट्रोल पंप, एटीएम, गैस एजेंसी, पीडीएस की दुकान ही संचालित होगी। किराना, कृषि यंत्र तथा आटा चक्की की दुकाने सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा सब्जी, फ ल, अण्डा की दुकानें मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 तक खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। उन्होने उक्त निर्देशों का कडाई से पालन किए जाने हेतु कहा है। उल्लंघन होने की दशा में आईपीसी धारा 188,आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 तथा महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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