शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन स्थगित
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
उमरिया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत निर्णय पारित किया है। जिसके अनुसार जिले के समस्त कार्यालयों मे कोरोना कफ्र्यू (लॉकडाउन) की अवधि के दौरान प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत होगी। सांथ ही तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत रोटेशन के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी। इसके अलावा जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक स्थगित रहेंगी। कर्तव्यस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग का पालन एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां अनिवार्य की गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
उपार्जन कार्य की समीक्षा
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 के उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपार्जन केंन्द्रों मे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उपार्जन हेतु आने वाले किसान को उपार्जन केंद्र मे किसी भी असुविधा का सामना नही करना पड़े। उन्होने अब तक के उपार्जन की जानकारी प्राप्त की। जिला आपूर्ति अधिकारी बीएस परिहार ने बताया कि जिले मे अभी तक किसी भी उपार्जन केंद्र मे किसान गेहूं के उपार्जन के लिए नही पहुंचे है। सभी उपार्जन केंन्द्रों मे आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग खेलावन डहरिया ने बताया कि जिले मे अभी तक केवल चार क्विटल चने का उपार्जन किया गया है।